कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी हेमंत कुमार साहू (20) को अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास, एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम पर छह-छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
पिता ने उसके गायब होने की लिखाई थी रिपोर्ट
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सीएल साहू के अनुसार एक नवंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने थाना बालोद में मौखिक में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे उसकी बड़ी पुत्री अपने पिटटू बैग में 2 कॉपी लेकर सहेली के घर जाने की बात कह कर निकली है, जो शाम-रात तक नहीं लौटी। आसपास पड़ोस सहेली एवं रिश्तेदारों के घर पता-तलाश करने पर उसका पता नहीं चला। कोई अज्ञात उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। सूरत से नाबालिग को बरामद किया
अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अपहृत नाबालिग को 6 नवंबर 2023 को गगदल्ला, सूरत (गुजरात) से आरोपी हेमंत कुमार के कब्जे से बरामद किया गया। उसका बयान दर्ज कर किया।
आरोपी ने शादी करने की बात कही थी
पीड़िता ने महिला
प्रधान आरक्षक देवकुमारी साहू को बताया कि आरोपी के मामा-मामी का घर पीड़िता के घर के सामने है, जहां आरोपी के आने पर जान पहचान हो गई। वह अपनी माता के मोबाइल के इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी से बातचीत होने पर आरोपी ने उसे प्यार करने का मैसेज भेज कर अक्टूबर में मिलने आया। भोजली गार्डन बूढ़ा तालाब में मिलने पर शादी करने की बात कही।
घर से बालोद और राजनांदगांव पहुंची, जहां से सूरत चले गए
पीड़िता 30 अक्टूबर 2023 को घर से बिना बताए मधु चौक
बालोद गई। वहां आरोपी उसे मिला। इसके बाद आरोपी के साथ बस से
राजनांदगांव गए। वहां से ट्रेन से सूरत गुजरात आरोपी के चाचा-चाची के घर पहुंचे। पीड़िता से शादी करना बताते हुए उससे 2 नवंबर 2023 की रात्रि में शारीरिक संबंध बनाया। 3 नवंबर को पीड़िता के मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहना कर ले गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में 13 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया।