जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, नहीं कर रहे कार्रवाई
राजस्व की चोरी कर, अवैध होर्डिंग्स से पटा शहर
बालाघाट. शहर के विभिन्न चौक चौराहे व गलियां इन दिनों अवैध होर्डिंग्स और बैनरों से सजी हुई है। होर्डिंग्स लगाने की उचित नियमावली होने के बाद भी जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने का कार्य जमकर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंग्स लगाकर शहर की सूरत बिगाडऩे का क्रम जारी है।
हैरानी की बात यह है कि नियम कानून होने के बावजूद बगैर परमिशन के जगह-जगह अवैध बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। ना जांच की जा रही है।
बिना बैनर पोस्टर के पूरे नहीं हो रहे आयोजन
बता दें कि शहर में चाहे धार्मिक आयोजन हो, नया साल, जन्मदिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम या राजनीतिक आयोजन शहर में बेनर पोस्टर टांगने की परंपरा से शुरू कर दी गई है। बगैर बैनर, होडिंग के कोई भी आयोजन पूरे नहीं हो रहे हंै। इन दिनों पूरा शहर जनप्रतिनिधियों सहित अन्य आयोजनों के अवैध होर्डिंग्स से पटा पड़ा है। शहर की सुंदरता बाधित होने के साथ ही नगरपालिका को राजस्व का नुकसान भी वहन करना पड़ रहा है।
जहा मन वहां टांग दी गई है होर्डिंग
शहर में होने वाले किसी भी आयोजन के पूर्व से ही शहर में हर तरफ होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगे नजर आने लगते हंै। होर्डिंग्स से बिगड़ रही शहर की सूरत को संवारने का जिम्मा वैसे तो नगर पालिका का है। लेकिन जिम्मेदारों के ध्यान नहीं देने से जिसका जहां मन वहां अपने नाम फोटो की होर्डिंग चौराहों पर आसानी से देखी जा सकती है। बाद में यह होर्डिंग हर पल हादसों को न्यौता देते नजर आते हंै।
दिखावे तक सीमित नपा का अभियान
शहर की नपा कभी कभार होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाती है। कुछ दिन बाद ही स्थिति जस की तस हो जाती है। पिछले कुछ वर्षो से ये अवैध विज्ञापन सडक़ को क्रास करते हुए डिवाइडर पर, हाइवे पर, बिजली के खंभों, विज्ञापन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों पर, निजी भूमि, भवन एवं सार्वजनिक कालेज, स्कूल, मंदिर के आसपास, सर्किट हाउस रोड, जय स्तंभ, हनुमान चौक, भटेरा चौकी, बैहर चौकी, काली पुतली, बस स्टैंड, रानी अवंति बाई चौक सहित अन्य जगहों पर नजर आ रहे हंै।
क्या कहता है नियम
नियम के अनुसार शहर में होर्डिंग्स लगाने के पूर्व नपा की अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बगैर कोई भी शहर में किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर व होर्डिंग नहीं लगा सकता। इसके बाद भी शहर की बिगड़ी सूरत को अब तक संवारने का काम जिम्मेदारों ने शुरू नहीं किया है। मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 और मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार इसका खुला उल्लंघन शहर में देखने मिल रहा है।
मुख्य बिंदु
:- अवैध बैनर पोस्ट से पटा शहर
:- कितने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाने की अनुमति नपा देती है, इसका रिकार्ड नपा के पास नहीं है।
:- सालभर में नपा ने संपति विरूपण की कितनी कार्रवाईयां कीं, इसकी जानकारी भी नहीं है।
:- होर्डिंग लगाने ऑनलाइन और आफ लाइन दोनों माध्यम से अनुमति ली जाती है।
:- शहर में नियमों का हो रहा खुला उल्लंघन।
:- जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रहा यह नजारा।
इस मामले में बोलती बंद
नपा के कुछ जिम्मेदारो के दूरभाष नंबर पर कई बार संपर्क किया गया। वहीं नपा के प्रभारी अधिकारी भी मामले में प्रतिक्रिया देने देने से बचते नजर आ रहे हैं। जिनका कहना है कि परिषद की बैठक में इस मामले को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।
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