पट्टे को रिन्यू करने के लिए दिया था आवेदन
लोकायुक्त डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल ने बताया कि फरियादी महेश दिलवारे पिता फक्कन दिलवारें (43) व्यवसाय मछली पालन निवासी कहार मोहल्ला राजपुर जिला बडवानी ने राजपुर जनपद के ग्राम जलगोन अंतर्गत सिंचाई जलाशय जल क्षेत्र 85.780 हेक्टेयर को पट्टे पर लेकर समिति के माध्यम से मछली पालन का काम करता है। इसके द्वारा तालाब का पट्टा वर्ष 2013 में 10 साल के लिए लिया गया था। पट्टे को रिन्यू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे कलेक्ट बडवानी ने गलती पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद जनपद पंचायत राजपुर ने दोबारा विज्ञापन जारी किया था। जिस पर आदिवासी डूब प्रभावित मछ्या समूह जलगोन के अध्यक्ष बधा की ओर से उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर से स्थगन आदेश लिया गया। इसी स्थगन आदेश का जवाब 55 वर्षीय आरोपी नारायण प्रसाद रायकवार सहायक सचालक मत्स्योद्योग द्वारा प्रस्तुत करने की एवज में आरोपी आवेदक से रिश्वत की मांग की जा रही थी।
ये भी पढ़ें: बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कम आएगा ‘बिजली बिल’ लोकायुक्त टीम ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कर आरोपी को मुचलके पर छोड़ा जाएगा। कार्रवाई में लोकायुक्त डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक रेणु अग्रवाल, विक्रमसिंह चौहान, प्रधान आरक्षक पवन पटोरिया, आशीष गुर्जर, विजय सैलार, आरक्षक सतीष यादव व कृष्णा अहिरवार शामिल थे।
जांच करने के बाद की कार्रवाई
लोकायुक्त डीएसपी ने बताया कि उक्त संबंध में फरियादी ने दो दिन पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार को ही लोकायुक्त में शिकायत की जांच की गई। शिकायत सही पाई जाने पर तत्काल ट्रैप दल का गठन किया। इसके बाद आरोपी को उसके कार्यालय में ही 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया। इसके बाद आरोपी को लोक सेवा केंद्र के पास पुराने सर्किट हाउस लाया गया। यहां नियमानुसार कार्रवाई की गई।