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धड़ाधड़ कट गया 64 लाख रुपये का चालान! 12,500 से ज्यादा लोगों का Driving Licence हुआ सस्पेंड, जानिए नया नियम

देश में कई ऐसे मामले में भी सामने आए हैं जहां पर वाहन चालकों ने हेलमेट पहना था, बावजूद इसके उनका चालान काटा गया। दरअसल, दोपहिया चलाने के दौरान केवल हेलमेट पहन लेना ही आपको चालान से नहीं बचा सकता है। सरकार ने हेलमेट की गुणवत्ता के लिए भी ख़ास नियम बनाए हुए हैं।

Sep 04, 2022 / 08:47 pm

Ashwin Tiwary

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Traffic Challan Without Helmet Driving

बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है, और सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को इसके प्रति आगाह भी कर रही है। बावजूद इसके कई लोग बिना हेलमेट के ही वाहन चलाते हुए पकड़े जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के दो सप्ताह के विशेष अभियान (16-30 अगस्त से) के दौरान राज्य के राजमार्गों पर बिना हेलमेट सवारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए ओडिशा में 12,500 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।


ओडिशा एसटीए के अनुसार, इस अभियान के तहत 63.98 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए 12,545 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। एसटीए के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति सचेत करना है। एसटीए के एक अधिकारी का कहना है कि, “लगातार गतिविधियों के कारण, लोग शहरी क्षेत्रों में हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, वे राजमार्गों पर हेलमेट पहनने से बच रहे हैं, जहां अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।”


इस अभियान के तहत 16 से 30 अगस्त के बीच कुल 888 वाहनों को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए जब्त किया गया था और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान में 24,474 ई-चालान जारी किए गए थें। अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो, साल 2021 में, सड़क दुर्घटनाओं में 1,308 दोपहिया सवारों की मौत हुई थी, उनमें से अधिकांश ने हेलमेट नहीं पहना था। इस अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में कम से कम 1,280 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 747 लोग मामूली रूप से घायल हुए।


हेलमेट पहनने पर भी कट रहा है चालान:

बिना हेलमेट के वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों को और भी बढ़ा देता है। वहीं कई ऐसे मामले में भी सामने आए हैं जहां पर वाहन चालकों ने हेलमेट पहना था, बावजूद इसके उनका चालान काटा गया। दरअसल, दोपहिया चलाने के दौरान केवल हेलमेट पहन लेना ही आपको चालान से नहीं बचा सकता है। सरकार ने हेलमेट की गुणवत्ता के लिए भी ख़ास नियम बनाए हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पारित एक अधिसूचना में कहा गया है कि, सभी दोपहिया हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित होने चाहिए। यदि आप बिना बीआईएस और आईएसआई मार्का हेलमेट पहले वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो चालान कट सकता है।

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यदि आपके हेलमेट में बीएसआई (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन नहीं है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, जैसे रेड लाइट जंप करना, तो आपको हेलमेट पहनने पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा। बच्चों को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए और सवारों को उनके लिए हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बच्चे के साथ दोपहिया वाहन चलाता है तो उसे अपनी अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से उपर नहीं ले जाना चाहिएं।

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