सरकारी कर्मचारियों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा दोगुने से भी ज्यादा जुर्माना
जल्द बदलने वाले हैं ट्रैफिक नियम ( Traffic Rules )
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा दोगुना जुर्माना
सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ेगा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन
सरकारी कर्मचारियों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा दोगुने से भी ज्यादा जुर्माना
नई दिल्ली:ट्रैफिक नियम ( traffic rules ) संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जा चुका है और जैसे ही ये पास हो जाता है ये एक क़ानून बन जाएगा और इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों को 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन इस बिल में अब एक और नया पॉइंट जोड़ा गया है जिसके मुताबिक़ अगर एक सरकारी कर्मचारी ( Government Employee ) ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे 20 गुना ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा।
मोटरयान नियमावली-1988 की धारा-200 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार ने बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि में वृद्धि कर दिया है। पहली बार पकड़े जाने पर लगने वाली जुर्माना राशि में डेढ़ गुना से दो गुना तक की वृद्धि की गई हैं।
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Seltos की सेल्फ कूलिंग सीट्स से लेकर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा बनाता है इसे बेहद ख़ास, जानें अन्य फीचर्स अगर आम आदमी ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन अगर यही नियम कोई सरकारी कर्मचारी तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर दोगुने से भी ज्यादा जुर्माना भरना। सरकार ने यह फैसला एक्सीडेंट रोकने के लिए और लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए लिया है ऐसे में अब देखना ये होगा कि कब से नया ट्रैफिक नियम लागू होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रैफिक नियम संशोधन के बाद सड़क हादसों में कमी आएगी।
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