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इस राज्य ने भी शुरू किया वाहनों के लिए BH Series रजिस्ट्रेशन, जानिए कैसे मिलेगी यह नंबर प्लेट और क्या है प्रक्रिया

BH Series Registration: कर्नाटक राज्य में हाल ही में वाहनों के लिए BH Series रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। शुरुआत में चुनिंदा वाहनों को ही यह जारी किया जाएगा।

Dec 21, 2021 / 03:09 pm

Tanay Mishra

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Karnataka starts issuing BH Series for vehicles

नई दिल्ली। कर्नाटक राज्य में हाल ही में वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए BH (Bharat / भारत) सीरीज़ की शुरुआत कर दी है। BH सीरीज़ कुछ समय पहले ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए देश में शुरू की गई नई नंबर प्लेट सीरीज़ है। शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जाने के लिए चुनिंदा लोगों को भी यह सीरीज़ जारी की जाएगी। कर्नाटक परिवाह विभाग के एडिशनल कमिश्नर परिवहन जे पुरुषोत्तम ने बताया कि विभाग ने 2 दिन पहले ही BH सीरीज़ के लिए आवेदनों को शुरू किया है।

किसे मिला राज्य में पहला BH सीरीज़ नंबर?

एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के विजय कुमार जाधव राज्य में BH सीरीज़ के नंबर पाने वाले पहले व्यक्ति बने है। इन्होंने बेंगलुरु के आरके पुरम आरटीओ में अपनी कार को BH सीरीज़ के लिए रजिस्टर्ड करवाया है। यातायात विभाग के कमिश्नर एन शिवकुमार ने इस बारे में बताते हुए कहा कि अब तक सिर्फ 3 वाहनों को ही BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मिला है, जिनमें से 2 वाहनों को आरके पुरम आरटीओ में ही रजिस्टर्ड करवाया गया है।
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किसे मिल सकती है BH सीरीज़ नंबर प्लेट?

नई BH सीरीज़ नंबर प्लेट हर व्यक्ति के लिए नहीं है। BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन स्थानांतरणीय (Transferrable नौकरी ज़रूरी है। जैसे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों या प्राइवेट सेक्टर में स्थानांतरणीय नौकरियों वालों को यह नंबर प्लेट जारी करते समय वरीयता दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए कम से कम 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय होने ज़रूरी हैं , तभी उसमें काम करने वाले लोग इस सीरीज़ के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कैसे मिलेगी BH सीरीज़ नंबर प्लेट?

BH सीरीज़ के लिए योग्य होने पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways / MoRTH) के वेब पोर्टल पर लॉग ऑन करना पड़ता है। नया वाहन खरीदने पर डीलर लेवल पर भी यह आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए डीलर को वाहन मालिक की ओर से पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा। प्राइवेट सेक्टर में इसके लिए फॉर्म 60 भरना पड़ता है। इस फॉर्म के साथ एम्प्लॉयमेंट (रोज़गार) आईडी और वर्किंग सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता है। प्रोसेस पूरा होने के बाद BH सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है।

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