कैसे हुई प्रोसेस आसान?
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लोगों की ज़रूरत को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है। अब घर बैठे ही यह काम आसानी से किया जा सकता है।
घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। इसे एक महीने बाद भी परमानेंट करवाया जा सकता है। घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। आइए जानते हैं इसकी आसान स्टेप्स।
1. सबसे पहले parivahan.gov.in/parivahan/ की वेबसाइट पर लॉग ऑन करें।
2. इसके बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अब ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद अपने राज्य का नाम दिए गए बॉक्स में एंटर करें।
5. अब स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में सभी डिटेल्स सही से भरें।
6. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट,
10th क्लास की मार्कशीट, फोटो और हस्ताक्षर फॉर्म के साथ अपलोड करें।
7. अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी एप्लिकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करने का ऑप्शन आएगा। इस फीस का भुगतान करें।
8. फीस का भुगतान करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट का स्लॉट बुक करें।
9. इसके बाद तय किए गए स्लॉट के दिन और तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहुंचे।
10. ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।