पुरानी कारों पर लगेगा 18% GST
जीएसटी काउंसिल ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicls) सहित सभी पुरानी कारों की खरीद पर लगने वाले जीएसीटी रेट को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। ऐसे में इसका असर यूज्ड कार खरीदने वाले लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप कोई भी पुरानी गाड़ी को डीलर्स या कंपनी को खरीदना या फिर बेचना चाहते हैं तो गाड़ी की कीमत का 18% GST के रूप में सरकार को देना होगा। आसान भाषा में समझें तो काउंसिल के जरिए तय किए गए नए रेट पुरानी गाड़ियों में डील करने वाली कंपनियों या डीलर्स के जरिए खरीदी जाने वाली गाड़ियों पर ही लागू होंगे। यह भी पढ़ें– Kia Syros vs Sonet: किआ सिरोस या सोनेट, 2 मिनट में जानें कौन सी एसयूवी किस मामले में है बेहतर? निजी खरीदारों पर नहीं होगा लागू
निजी खरीदारों पर GST का नया रेट लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि, अगर आप कंपनी या डीलर्स के बजाय डायरेक्ट गाड़ी के मालिक से कार खरीदते हैं तो आपको 18% GST नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, पहले की तरह 12 प्रतिशत का टैक्स जारी रहेगा।
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इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह-तरह के कदम उठा रही है। मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 5% का जीएसटी लगता है। GST काउंसिल की दरों के हिसाब से अब पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचने पर 18% का GST देना होगा।
इसके आलावा, जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद से पुरानी कारों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसका सीधे असर यूज्ड कार बाजार पर पड़ने वाला है। भारत में सेकेंड हैंड कार बाजार में Maruti Alto k10, Wagon R और Hyundai Creta जैसे मॉडल्स की अच्छी खासी मांग है।