राजबर ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। उनके सटीक शब्द कुछ इस प्रकार थे, “एक ट्रेन में 70 सीटों पर 300 यात्रियों को ले जाया जाता है और चालान नहीं मिलता है … अगर 3 लोग बाइक चलाते हैं तो चालान क्यों होता है? जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 3 सवार फ्री में बाइक चला सकेंगे, नहीं तो हम जीप/ट्रेनों का चालान कर देंगे। जब कभी किसी गांव में झगड़ा होता है और कोई व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है तो एक सिपाही गांव में जाता है। वे आरोपी व्यक्तियों को अपने साथ बाइक पर बिठाते हैं। उस इंस्पेक्टर पर ट्रिपलिंग का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता?”
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Triple Riding पर होता है चालान
बता दें, भारत में केवल दो सवारों को दोपहिया वाहन पर सवारी करने की कानूनी अनुमति है। हालांकि, टियर- II और टियर- III शहरों में ट्रिपल राइडिंग एक आम बात है, जहां पुलिस इस तरह के उल्लंघनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कुछ भी कहें लेकिन दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी करना अवैध है और यदि आप इसे एमवी अधिनियम के अनुसार करते हैं तो चालान होता है। दोपहिया वाहनों को दो से अधिक लोगों को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया है।
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तीन यात्रियों को ले जाने से वाहन के असंतुलित होने और नियंत्रण खोने सहित कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग से इंजन पर लोड भी बढ़ जाता है, जिससे काफी दिक्कतें आ सकती हैं, और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मोटर चालकों को नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में नियमों को और सख्त किया है और चालान राशि में वृद्धि की है।