scriptपाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बहन पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना | Pakistan's Iman Khan Khan's sister fined Rs 3 crores | Patrika News
एशिया

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बहन पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा है।

Dec 14, 2018 / 01:50 pm

Mohit Saxena

imran

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बहन पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना

लाहौर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को विदेश में संपत्ति के स्वामित्व मामले में 2.94 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा है।
अदालत के फैसले का सम्मान

संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन जजों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।
3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदालत से कहा कि खानम पर 2.94 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया है। उनकी पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है। अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुईं खानम ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी,जिसे उन्होंने 2017 में बेच दिया। इससे पहले की सुनवाई में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर ब्योरा दिया था।
Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर.

Hindi News / world / Asia / पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बहन पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो