बंद कमरे में हुई सुनवाई
भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने पांच बार फैसले को टाला। लंबी बहस के बाद बंद कोर्ट रूम में जज ने दोनों के लिए सजा का ऐलान किया है।
खारिज हुई याचिका
इससे पहले नवाज शरीफ की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई टालने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया था कि एवनफील्ड भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मामले में फैसला एक सप्ताह बाद सुनाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया।
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क्या है पूरा मामला
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर पर परिवार के स्वामित्व वाली लंदन संपत्तियों से संबंधित भ्रष्टाचार संदर्भ (करप्शन रेफरेंस) में आरोपों का सामना कर रहे हैं। अघोषित आय को लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री पद से अयोग्य करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने जुलाई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शरीफ परिवार के खिलाफ लंदन स्थित उनकी एवेनफील्ड संपत्ति, अजीजिया स्टील मिल्स और साथ ही साथ 16 अन्य विदेशी कंपनियों से संबंधित तीन मामलों में संदर्भ पत्र (रिफरेंस) दाखिल हैं। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने आठ सितंबर 2017 को अदालत में शरीफ,उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। इसके बाद से लगातार मामले पर सुनवाई चल रही थी।