भारत-श्रीलंका में दो फर्जी स्कीमों में कराता था निवेश
शुक्रवार को अदालत ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक 49 वर्षीय सुरेश ने भारत में विला से संबंधित एक स्कीम और श्रीलंका में केकड़ों की खेती से संबंधित एक एक्वाब्रीड स्कीम में निवेश करने का ऑफर करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने भारत में विला में निवेश करने वाले लोगों से दावा किया था कि अगर वे पहले टैक्स का भुगतान करते हैं तो वे विला को अच्छे लाभ के साथ बायबैक व्यवस्था (Buyback arrangement) में बेच भी सकते हैं।
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10 साल की जेल की सजा और जुर्माना भी
इसके साथ ही श्रीलंका के एक्वाब्रीड स्कीम में निवेश करनेवालों को ‘आरबीआई एक्वाकल्चर बॉन्ड (RBI Aquaculture Bond)’ के तहत सालाना रिटर्न्स मिलेंगे। पुलिस के मुताबिक सुरेश पर धोखाधड़ी के 23, जालसाजी के 261, औपचारिक दस्तावेज के बिना प्रतिभूतियां (Securities) जारी करने के 141 और अघोषित दिवालिया कंपनी के प्रबंधन के दो मामलों का आरोप लगाया गया है। इन सभी मामलों में उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में भी दो साल जेल और जुर्माना लगाया गया है।