14 जून को मामले की अगली सुनवाई एडवोकेट रुद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 14 जून को करेगा। बता दें कि 10 जनवरी 2021 को सोमनाथ भारती यूपी दौरे पर थे। उन्होंने अमेठी में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा था कि वह यूपी के स्कूलों और अस्पतालों की हालत देखने आए थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि अस्पतालों में तो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस बयान को लेकर ही उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ हरपालपुर गांव निवासी शोभनाथ साहू ने केस कराया था। पुलिस ने धारा 505 /153 ए में एफआईआर दर्ज किया था।
सोमनाथ और उनके समर्थकों पर केस दर्ज दूसरे दिन सोमनाथ भारती रायबरेली के दौरे पर पहुंच गए थे। वो रायबरेली के गेस्ट हाउस में मीटिंग ले रहे थे। वहां से निकले तो अमेठी पुलिस ने उनको गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया था। जिस समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था उसी समय एक हिंदू युवा वाहिनी नेता ने उन पर स्याही से हमला किया था। पुलिस ने सोमनाथ और उनके 15-20 समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की की धारा 147, 332, 353, 595 (2) 153 ए, 504, 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। अमेठी में जेल नहीं है इसलिए उन्हें सुलतानपुर कोर्ट लाया गया था जहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद 14 जनवरी को सुलतानपुर कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन रायबरेली में दर्ज केस के चलते वह सुलतानपुर की अमहट जेल में ही रहे।