scriptVC powers taken away: कुलपति की छीन ली गईं शक्तियां, संत गहिरा गुरु विवि में धारा 52 लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशन | VC powers taken away: Section 52 implemented in Sant Gahira Guru University | Patrika News
अंबिकापुर

VC powers taken away: कुलपति की छीन ली गईं शक्तियां, संत गहिरा गुरु विवि में धारा 52 लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशन

VC powers taken away: संत गहिरा गुुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के सभी अधिकार अब राज्यपाल के पास, सालों से चले आ रहे विवाद के बाद लिया गया निर्णय

अंबिकापुरOct 10, 2024 / 08:36 pm

rampravesh vishwakarma

VC powers taken away

Sant Gahira Guru University Surguja

अंबिकापुर। VC powers taken away: संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में 3 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 लागू हो गई है। इससे जुड़ी एक अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर कुलपति की शक्तियां छीन (VC powers taken away) ली गई हैं। अब ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले गए हैं। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में धारा 52 लागू करने के 3 कारण बताए गए हैं जो विवि में कुछ सालों से चले आ रहे विवादों से जुड़े हैं।
गौरतलब है कि संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय (VC powers taken away) अपनी स्थापना के बाद से ही विवादित कार्यशैली की वजह से सुर्खियों में रहा है। विशेषकर यहां प्रशासनिक पदों को लेकर टकराव की स्थिति व अव्यवस्था स्थापना काल से ही चली आ रही है। इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है।
VC powers taken away
Sant Gahira Guru University Surguja
ये विवाद इस कदर बढ़ा कि अब राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 लागू (VC powers taken away) कर दी गई है। इससे 3 अक्टूबर से कुलपति अशोक सिंह की शक्तियां क्षीण हो गईं हैं। इनके सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले गए हैं।
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VC powers taken away: अधिसूचना में 3 कारणों का है उल्लेख

प्रकाशित अधिसूचना में जिन 3 कारणों (VC powers taken away) का उल्लेख किया गया है, इनमें संत गहिरा गुरु विवि के कार्यकलापों में कुप्रशासन तथा अव्यवस्था, विवि में आंतरिक विवाद एवं समन्वय के अभाव के कारण स्वस्थ शैक्षणिक,
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Sant Gahira Guru University Surguja
प्रशासनिक वातावरण का अभाव तथा जनसाधारण एवं छात्रों की दृष्टि में विवि के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट शामिल हैं। यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी रहेगी।

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