पूर्व गृहमंत्री पैंकरा ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक पर स्थगन आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस फैसले से साफ हो गया है कि 58 फ़ीसदी आरक्षण का पारित प्रस्ताव वैध है।
हर वर्ग को इस निर्णय का मिलेगा लाभ
पूर्व गृहमंत्री ने उम्मीद जताई कि पूरा छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करेगा। यह डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा प्रदेश सरकार की जीत है, जिसके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है अब हर वर्ग को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।
प्रेसवार्ता में ये रहे शामिल
प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज, जिला महामंत्री अभिमन्यु गुप्ता, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हरपाल सिंह भामरा, जिला मंत्री इन्दर भगत, जिला संवाद प्रमुख संतोष दास, सह संवाद प्रमुख रूपेश दुबे सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे।