scriptHSRP number plate: यदि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है गाड़ी तो आपको भी लगवाना पड़ेगा HSRP नंबर प्लेट, जानिए वजह | HSRP number plate: HSRP number plate installed must for vehicle owners | Patrika News
अंबिकापुर

HSRP number plate: यदि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है गाड़ी तो आपको भी लगवाना पड़ेगा HSRP नंबर प्लेट, जानिए वजह

HSRP number plate: आरटीओ अधिकारी बोले- जितना जल्दी हो सके लगवा लें नंबर प्लेट, अन्यथा होगी कार्रवाई, सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने व यातायात नियमों का सही से पालन कराने अनिवार्य है एचएसआरपी नंबर प्लेट

अंबिकापुरDec 24, 2024 / 08:25 pm

rampravesh vishwakarma

HSRP number plate

HSRP number plate

अंबिकापुर. एक अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत (HSRP number plate) प्रत्येक वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। इसकी प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी विनय सोनी ने बताया कि वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट ‘सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओवी डॉट इन’ के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा 2कंपनियों को अधिकृत किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी विनय सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को जोन के अनुसार बांटा गया है, जहां उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह (HSRP number plate) लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 व केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में एचएसआरपी लगाया जाना है।
यह कार्य निर्धारित दर अनुसार मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने की कारवाई का भुगतान केवल डिजिटल मोड (HSRP number plate) के माध्यम से किए जाएंगे।

ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100 रुपए अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा की घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
यह भी पढ़ें

Akshat Agrawal murder case: अक्षत अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी का हुआ नार्को, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्ट टेस्ट

HSRP number plate: …नहीं तो होगी कार्रवाई

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित अवधि तक एचएसआरपी (HSRP number plate) नहीं बनवाने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालकर संबंधित डीलर और डेट बुक कर सकेंगे।
HSRP number plate
HSRP number plate
ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म कर निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है।

1 अपै्रल 2019 के बाद के वाहन के लिए आवश्यक नहीं

1 अपै्रल 2019 के बाद जो भी वाहन (HSRP number plate) खरीदे गए हैं, उसमें कंपनी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा कर दिया है। इसके पूर्व के जिनके पास भी वाहन हैं, उनके लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य है।

क्या है एचएसआरपी प्लेट

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP number plate) एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहन के सामने और पीछे लगाई जाती है। इसके प्लेट के बाएं कोने में एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है।
इसके निचले हिस्से के बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंक का स्थानीय परिवहन संख्या दी जाती है। इसके अलावा पंजीयन संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप लगाई जाती है। उसके साथ नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है।
यह भी पढ़ें

CG land fraud: राजस्व मंडल के आदेश में कूटरचना कर जमीन फर्जीवाड़ा: 70 में सिर्फ 1 आरोपी ही गिरफ्तार

इस लिए एचएसआरपी प्लेट जरूरी

  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में एक यूनिक कोड होता है, जिसे स्कैन कर पुलिस वाहन की जानकारी तत्काल निकाल सकती है।
  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को कॉपी करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे लगाकर गलत काम करना मुश्किल हो जाता है।
  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसे जोड़ा नहीं जा सकता।
  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में वाहन की पूरी जानकारी होती है। 
  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकडऩा आसान होता है।
  • हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल होती है, जिससे उन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

डिजिटल प्लेट लगाने निर्धारित की गई दरें

वाहन बेस प्राइज जीएसटी टोटल
दो पहिया 310 55.80 365.80 रुपए
तीन पहिया 362 65.16 427.16 रुपए
एलएमबी 556 100.08 656.08 रुपए
हेवी कामर्शियल 598 107.64 705.64 रुपए

Hindi News / Ambikapur / HSRP number plate: यदि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है गाड़ी तो आपको भी लगवाना पड़ेगा HSRP नंबर प्लेट, जानिए वजह

ट्रेंडिंग वीडियो