ये अवधि अलग-अलग त्यौहारों के अलग-अलग निर्धारित की गई है। तय समय के बाद पटाखे फोडऩे की मनाही है, इसके बाद भी पटाखे फोड़ते पकड़े गए तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में सरगुजा के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिले में केवल हरित पटाखों की बिक्री एवं उसका उपयोग करना है।
उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के अवसर पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरू पर्व के अवसर पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नया वर्ष के अवसर पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के पटाखों के उपयोग पर ये हैं निर्देशउच्चतम न्यायालय ने पटाखों के उपयोग के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए है। इसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारियों द्वारा ही की जाएगी।
केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखों अथवा लडिय़ों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों के निर्माण में यदि लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग के अलावा ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।