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अंबिकापुर

दिवाली, छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर में इतने बजे के बाद पटाखा फोडऩे वालों की खैर नहीं

Firecrackers time limit: उपरोक्त सभी त्यौहारों के लिए प्रशासन (Administration) द्वारा पटाखे फोडऩे का अलग-अलग समय किया गया है निर्धारित, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी पटाखों के उपयोग के संदर्भ में दिए हैं आवश्यक निर्देश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रिंसपल बेंच नई दिल्ली (New Delhi) द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में पारित किया गया है आदेश

अंबिकापुरOct 28, 2021 / 06:54 pm

rampravesh vishwakarma

Firecrackers time limit

Firecrackers bursting time limit

अंबिकापुर. Firecrackers time limit: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं पिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेश पारित किया गया है। दीपावली, छठ, गुरू पर्व, क्रिसमस एवं न्यू ईयर के अवसर पर पटाखा फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है।
ये अवधि अलग-अलग त्यौहारों के अलग-अलग निर्धारित की गई है। तय समय के बाद पटाखे फोडऩे की मनाही है, इसके बाद भी पटाखे फोड़ते पकड़े गए तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


इस संबंध में सरगुजा के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि जिले में केवल हरित पटाखों की बिक्री एवं उसका उपयोग करना है।
उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा के अवसर पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरू पर्व के अवसर पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नया वर्ष के अवसर पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के पटाखों के उपयोग पर ये हैं निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने पटाखों के उपयोग के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए है। इसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारियों द्वारा ही की जाएगी।
केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखों अथवा लडिय़ों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पटाखों के निर्माण में यदि लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग के अलावा ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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