ये हैं अविश्वास प्रस्ताव के नियम
पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों का तीन चौथाई सदस्य पेश करते हैं। जिला प्रमुख के मामले में तीन चौथाई जिला पार्षद जिला निर्वाचन अधिकारी या पंचायती राज शासन सचिव के समक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। इसके बाद निर्धारित अवधि में अविश्वास प्रस्ताव साबित करने के लिए नोटिस निकाला जाता है।कुल 48 जिला पार्षद, बहुमत के लिए चाहिए 25
जिला परिषद में कुल 48 जिला पार्षद हैं। बहुमत के लिए 25 पार्षदों की आवश्यकता है। कुछ पार्षदों का कहना है कि उनके पास 36 सदस्य हैं। इसमें कांग्रेस व भाजपा दोनों के हैं। उनका आरोप है कि जिला परिषद में उनके साथ अन्याय होता आया है। जनता के काम नहीं हो रहे हैं। पक्षपात तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। इसी के खिलाफ उनकी लड़ाई है। वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर रहेंगे। कहा, खुद भाजपा के जिला पार्षद भी जिला प्रमुख से त्रस्त हैं। मालूम हो कि जिला प्रमुख पहले कांग्रेस में थे लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। मालूम हो कि वर्तमान में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या बोर्ड में ज्यादा है।जानिए किसने क्या कहा
अलवर जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मेरे पास कई जिला पार्षद आए थे। मैंने उन्हें संभागीय आयुक्त के पास पत्र देने को कहा है।-रवि जैन, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग जयपुर
-बलबीर सिंह छिल्लर, जिला प्रमुख