scriptअलवर शहर में लॉकडाउन की वापसी, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा | Rajasthan Lockdown News: Two week lockdown in Alwar | Patrika News
अलवर

अलवर शहर में लॉकडाउन की वापसी, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

अलवर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अलवर शहर में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हुई है।

अलवरJul 29, 2020 / 09:27 am

Santosh Trivedi

Alwar Corona Latest Update 105 Corona Positive Patients Found In Alwar

अलवर जिले में कोरोना ने फिर लगाया शतक, प्रदेश में सबसे ज्यादा 105 पॉजिटिव मिले, यह इलाके बने हॉटस्पॉट

अलवर। जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अलवर शहर में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हुई है। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट आनन्दी ने आगामी 30 जुलाई की सुबह 4 बजे से 12 अगस्त की रात 12 बजे तक (दो सप्ताह) शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं।

कोतवाली थाना क्षेत्र में अलवर शहर के करीब 28 वार्ड शामिल हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढती संख्या के चलते कोरोना वायरस महामारी से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए जनहित में अलवर शहर में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कोतवाली थाना क्षेत्र लॉकडाउन लगाया है।

अनुमति बगैर नहीं निकल सकेंगे घर से-
कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 से 27 तथा 48, 49, 50 एवं 58 व 59 में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान वहां रहने वाले व्यक्ति बिना अनुमति के अपने आवास से बाहर नहीं घूम सकेंगे। लॉकडाउन क्षेत्र में वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां जैसे रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह आदि पर पूर्णत: रोक रहेगी।

बिना अनुमति के वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय परिचय पत्र मान्य होंगे एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही राजकीय व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग की ओर से अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इन लोगों पर लागू नहीं होगा-
लॉकडाउन का प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। लॉकडाउन क्षेत्र के सभी चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुडे व्यक्ति एवं संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

धार्मिक स्थलों पर रहेगा प्रतिबंध-
लॉकडाउन क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, लेकिन प्रबंधन की ओर से धार्मिक स्थल की साथ-सफाई एवं रख-रखाव की अनुमति रहेगी।

दुकानें, फल सब्जी मंडी व गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे-
लॉकडाउन क्षेत्र में दुकानें, प्रतिष्ठान, फ ल सब्जी मंडी व गैर सरकारी कार्यालय पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे। क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाएं जैसे किराना, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, दूध डेयरी की दुकानों को प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। किराना व्यापारी को प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक की समयावधि में ही गोदाम से स्वयं की दुकान तक सामान लाने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन क्षेत्र में फ ल, सब्जी की आपूर्ति हाथ ठेली के माध्यम से प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक डोर टू डोर की जा सकेगी। अनुमत समय में प्रत्येक वाहन पर खरीदारी के लिए एक ही व्यक्ति अनुमत रहेगा।

दवाई की दुकानें, लैब खुली रहेंगी-
चिकित्सालय, लैब, केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा की दवाइयां आदि की दुकानें 24 घण्टे खुली रहेंगी। लॉक डाउन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर आने-जाने वाले सामान को उतारने-चढ़ाने का कार्य प्रात: 4 बजे से प्रात: 6 बजे तक हो सकेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर कार्यरत श्रमिक के लिए संबंधित कम्पनियों में ही 24 घण्टे रहने की व्यवस्था करनी होगी तथा श्रमिकों को बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान कोविड-19 की एडवाइजरी की पालना करनी होगी।

जरूरी काम होने पर आ सकेंगे सरकारी कर्मचारी-
क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही कार्यालय आएंगे जिसकी अनुमति संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी की ओर से दी जाएगी, लेकिन अनुमत कार्मिकों की संख्या कुल कार्मिकों की संख्या से एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

सख्ती से कराई जाएगी आदेशों की पालना-
लॉकडाउन क्षेत्र में एमएचए, आइसीएमआर तथा गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी एवं आदेशों की पालना सख्ती से कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजिज एक्ट अधिनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

कोतवाली थाना क्षेत्र का एरिया-
अलवर शहर की साढ़े चार लाख की आबादी में से करीब दो लाख से लोग शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं, शहर करीब करीब 70 से 80 फीसदी मुख्य बाजार का एरिया शहर कोतवाली थाना इलाके में अंतर्गत आता है।

– शहर के जेल चौराहा से लेकर धोबीघट्टा रोड पर पहाड़ी तक बांयी तरफ के सभी पुराने मोहल्ले-बस्ती।

– कालीमोरी चौराहा से राजर्षि कॉलेज से एसएमडी चौराहा होते हुए घोड़ाफेर चौराहा तक दांयी तरफ का पूरा एरिया।

– घोड़ाफेर चौराहा से दांयी तरफ अखैपुरा लालखान मोहल्ले से लेकर धोबी घट्टा तक, पुलिस लाइन से लेकर अशोका टाकीज, बस स्टैण्ड रोड, मालाखेड़ा बाजार, बजाजा बाजार, सर्राफा बाजार, रामानंद मार्केट, होपसर्कस, चूड़ी मार्केट, रोड नम्बर दो, केडलगंज, चर्च रोड, मन्नी का बड़, कम्पनी बाग रोड, मनुमार्ग तक।

– स्कीम-एक, स्कीम-दो, स्कीम-तीन, स्कीम-चार, स्कीम-10ए, स्कीम-10बी, इंदिरा कॉलोनी, केशव नगर तथा स्कीम-2 की तरफ वाली पूरी रोड।

– रेलवे स्टेशन रोड से दाउदपुर फाटक तक तथा कालीमोरी चौराहा तक।

Hindi News / Alwar / अलवर शहर में लॉकडाउन की वापसी, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

ट्रेंडिंग वीडियो