कठूमर पंचायत समिति के पूर्व सरपंच प्रकाश कांकरोली की ओर से अधिवक्ता आरके गौतम व जीएस गौतम ने हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि सरपंच को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक लगा कर उसे वित्तीय अधिकार देना कानून के विरूद्ध है।
संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल का निर्धारित किया हुआ है। पंचायती राज सेक्शन में यह स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
केवल 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थान को किसी कारण से विघटन किया जाता है तो 6 माह पूर्व उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवा कर विघटन किया जाकर प्रशासक लगाए जा सकते है।
लेकिन सरकार ने बिना गजट नोटिफिकेशन जारी किए ओर 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के बाद केवल अपने राजनीतिक फायदे को लेकर सरपंचों को प्रशासक लगाकर उप सरपंच और वार्ड मेंबर्स को कमेटी बनाकर प्रशासकीय ओर वित्तीय अधिकार देना नियम विरुद्ध है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।