राजस्थान में यहां आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सरस डेयरी चेयरमैन के साथ किया ऐसा, अधिकारी को किया एपीओ
विधानसभा चुनाव मे आचार संहिता की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। मामला राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बीलेटा गांव का है। जिले में धारा 144 लागू होते हुए भी सरस डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने सभा आयोजित कर ली। इसके साथ ही डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मामले में रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम ने डेयरी चेयरमैन को नोटिस जारी कर 3 दिन मे जवाब मांगा है। नोटिस में मीणा को कहा है कि विधानसभा चुनाव में लागू आचार संहिता एवं जिले में प्रभावी धारा 144 के बावजूद आपने 21 अक्टूबर को बीलेटा में बिना स्वीकृति व सूचना के जनसभा आयोजित की। सभा में टेंट, शामियाना, स्टेज व लाउडस्पीकर का उपयोग किया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है।
saras dairy Chairman Get Notice for Violation Of Code Of Conduct” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2018/10/24/oo_3614732-m.jpg”>कार्यवाहक विकास अधिकारी और सहायक अभियंता एपीओ पंचायत समिति के तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता श्यामसुन्दर शर्मा की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यवाहक विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता श्यामसुन्दर शर्मा को एपीओ कर मुख्यालय जिला परिषद कर दिया गया एवं 17 सीसीए का नोटिस भी जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि अभय सिंह यादव निवासी गुरगचका तहसील कोटकासिम ने जरिए अपने अधिवक्ता चरणसिंह यादव जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित को लिखित में शिकायत पत्र सौंपा कि तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता श्यामसुन्दर शर्मा ने 6अक्टूबर को शाम साढे चार बजे के बाद प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद पंचायत समिति कार्यालय में 6 अक्टूबर को राजकीय अवकाश होने के बावजूद देर शाम तक बैठकर 80 लाख पचास हजार रुपए के विकास कार्य बिना पंचायत समिति में अनुमोदन कराए प्रशासनिक, वित्तिय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी।
शर्मा पर शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त राशि आगामी विधानसभा चुनावों में एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने चुनिंदा सरंपचों में ही वितरित कर दी गई। इधर, शिकायत के बाद जांच अधिकार मुण्डावर विकास अधिकारी राकेश वर्मा की ओर से जिला परिषद सीओ को रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें 6अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी एवं एईएन श्यामसुन्दर शर्मा ने कुल 31 विकास कार्यों के लिए 1.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक, वित्तिय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी। जिला कलक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार दोनों को एपीओ कर दिया।
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