कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज कोई निर्देश दिया है कि संबंधित कमेटी का कोई सदस्य यदि रिटायर होता है तो उसके स्थान पर वनस्पति विज्ञान या बागवानी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की न्यायालय की अनुमति से नियुक्ति की जाए। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की पीठ ने दिया है । याचिका पर 2 माह बाद सुनवाई होगी । इससे पूर्व कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद लोक निर्माण कार्य विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही की जा सकती है । क्योंकि मंत्रालय के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है । प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि सरकार के यह दोनों विभाग शीघ्र ही ट्रांसप्लांटर मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट कास्ट के तहत ही होगी।