scriptUP Bulldozer: यूपी में बुलडोजर पर ब्रेक: नजूल भूमि से बेदखली के आदेश पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब | Break on bulldozers in UP: High Court seeks response from government on eviction order from Nazul land | Patrika News
प्रयागराज

UP Bulldozer: यूपी में बुलडोजर पर ब्रेक: नजूल भूमि से बेदखली के आदेश पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

UP Bulldozer: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नजूल भूमि के मामले में योगी सरकार से जवाब मांगा है। योगी सरकार के अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है।

प्रयागराजMar 15, 2024 / 07:22 pm

Upendra Singh

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UP Bulldozer: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने जारी आदेश में राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि जवाब दाखिल होने तक कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी।
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कुछ दिन पहले योगी सरकार ने नजूल भूमि के संबंध में अहम निर्णय किया था। यूपी सरकार के नए अध्यादेश के तहत अब सरकार निजी व्यक्तियों या संस्‍था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं देगी।
पट्टा अवधि खत्म होते ही सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल भूमि वापस ले लेगी। सिर्फ विभागों को सार्वजनिक उपयोग के लिए नजूल भूमि दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अध्यादेश को गैर कानूनीी बताया गया है। इस मामले में यूपी सरकार के इस अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है।

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