‘संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार प्रदान करता है, संभव हो तो दो महीने के लिए टाल दें चुनाव’: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताते हुए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैली को कुछ महीनों के लिए टालने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को एक-दो महीनों से टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया है।
Allahabad Highcourt Appeal Delay UP Elections Citing Covid Reasons
प्रयागराज. देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताते हुए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैली को कुछ महीनों के लिए टालने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को एक-दो महीनों से टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि वह चुनाव प्रचार के लिए रैलियां न करें और टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।
दरअसल, संविधान में जीवन के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। वह सभी पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण या जीने योग्य बनाते हैं, इनमें शामिल हैं।
बढ़ रहा खतरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने आरोपी संजय यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट में 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। इसी तरह से केस की संख्या हर रोज होती है। सुनवाई के दौरान वकील सटकर खड़े होते हैं, कोरोना के नियमों का पालन नहीं होता। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर आने की भी संभावना है। यही नहीं हर रोज तकरीबन छह हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए चीन, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने आंशिक या फिर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। उन्होंने कहा, ”अगर जीवन है, तो भविष्य में चुनावी रैलियां और बैठकें होती रहेंगी और संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार प्रदान करता है।”
रैलियों को टालने की अपील उल्लेखनीय है कि यूपी में अगले माह चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दल लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच केस बढ़ने की संभावना अधिक है। जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस तरह की रैलियां और भीड़ एकत्र होने पर रोक लगाएं। संभव हो तो चुनाव को एक-दो महीने से टाल दें। कोर्ट ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इतना बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया, हमारी उनसे अपील है कि वह इस ओर भी बड़ा कदम उठाएं।
Hindi News / Prayagraj / ‘संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार प्रदान करता है, संभव हो तो दो महीने के लिए टाल दें चुनाव’: इलाहाबाद हाईकोर्ट