इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाना चाहिए न कि आदेश की थिति से। इस मामले में रजनीश बनाम नेहा और अन्य, (2021) 2 एससीसी 324 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस मामले में जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए आदेश की तारीख से एक महिला और उसके छोटे बच्चों को भरण-पोषण देने का पुनरीक्षण न्यायालय का निर्णय को अवैध करार दिया।
प्रयागराज•Mar 20, 2022 / 12:36 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाना चाहिए न कि आदेश की तिथि से
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