कोर्ट ने कहा है कि गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की से तीसरे पक्ष के हित प्रभावित हुए हैं। उन्हें व्यवसाय करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा प्रशासक किराये का खाता रखें और कानून के तहत उपयोग में लाये। यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की।
प्रयागराज•Jun 03, 2022 / 01:57 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: गैंगस्टर अब्बास अंसारी के किराएदारों की मांग पर प्रशासक नियुक्ति का निर्देश
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