कोर्ट ने 31मार्च को डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने के बाद 6 अप्रैल को ईमेल करने पर नोटिस की काल बाधित करार दिया है और आयकर अधिकारी के आदेश को विधि सम्मत न मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि नोटिस पर डिजिटल हस्ताक्षर करते ही उसपर अधिकारी का नियंत्रण नहीं रह जाता,तो हस्ताक्षर करने की तिथि व समय वही माना जायेगा। किन्तु इसे जारी किया गया नहीं माना जायेगा।
प्रयागराज•Mar 18, 2022 / 12:16 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयकर विभाग का आदेश जाने क्यों किया रद्द, कहा- समयावधि बीत जाने के बाद जारी नोटिस अवैध
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