मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरधना से समाजवादी विधायक अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। याचिका पर अधिवक्ता के आर ने बाहस की। आगे कोर्ट ने कहा कि अगर अतुल प्रधान 2 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं हुए तो याचिका उसी तय कर दी जाएगी।
याचिका दाखिल करके संगीत सोम ने कोर्ट को जानकारी दी कि विद्यालय अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में जानकारी गलत दी है। वह खिलाफ दर्ज हुए 11 आपराधिक मामलों को छिपाने का काम किया है। इसके साथ ही याचिका के माध्यम से अतुल प्रधान पर भरष्टाचार का भी आरोप लगाया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी बार जवान मांगा है। सरधना से भाजपा विधायक रहे संगीत सोम को हार का सामना करना पड़ा था। जिसकी वजह सरधना विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन पर याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को करेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर याची द्वारा जवाब नहीं दाखिल किया गया तो बिना उपस्थिति के ही याचिका आ निस्तारण कर दिया जाएगा। प्रतापपुर से विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे और पूर्व राज्य मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने याचिका दाखिल की है। विजमा यादव ने सपा के टिकट से 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थित अपना दल एस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉ. राकेशधर त्रिपाठी को हरा दिया था।