मामला अलीगढ के रोरावर थाना क्षेत्र के शाहपुर कुतुब की मस्जिद का है। मस्जिद के जमीन पर दो लोग अपना हक जता रहे थे। हक जताने वालों में से एक पक्ष हिंदू है तो दूसरा पक्ष मुस्लिम है। दोनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति ने यह जमीन बेची थी।
शाहपुर कुतुब में बनी थी मस्जिद
जमीन को खरीदने के बाद मुस्लिम पक्ष ने यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इस बात को लेकर हिंदू पक्ष अपने हक के लिए कोर्ट चला गया। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को मस्जिद तोड़कर जमीन दिलाने को आदेश दिया। इसके बाद सोमवार को एसडीएम कोल बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंच गए। इसके बाद स्थानीय मुस्लिम पक्ष के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।
जमीन मालिक को दिए 10 लाख रुपए मस्जिद तोड़ने की जानकारी जब पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह को हुई| वह मौके पर पहुंचे| उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने हिंदू पक्ष के दीपक कुमार को 10 लाख रूपए दिया। इससे उन्होंने उससे जमीन का सौदा करके मामला शांत किया।
SDM कोल संजीव ओझा ने बताया, “गलत लोगों से खरीदकर जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसी कारण जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश हुए थे। आपसी बातचीत ने इस मामले को सुलझा दिया। जमीन की गलत तरीके से बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे मामले की जांच जारी है।”