दस्तावेज मुहैया नहीं कराए सचिव पी. सी. बेरवाल ने बताया कि प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के लिए 30 अक्टूबर को विज्ञापन में दी गई शैक्षिक योग्यता/वांछित अध्यापन अनुभव को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गई। न्यायालय के अंतरिम आदेश पारित करने पर आयोग ने अभ्यर्थियों को बीते साल 6 नवंबर और उसके बाद 17 दिसंबर 2018 तक वांछित दस्तावेज जमा कराने को कहा गया। इसके बावजूद 54 अभ्यर्थियों ने वांछित सूचना और दस्तावेज मुहैया नहीं कराए हैं।
निरस्त किया जाएगा चयन आयोग ने याची अभ्यर्थियों को ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन की प्रति और हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। न्यायिक आदेशों की अनुपालना में ही उनके फार्म को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा। सूचना उपलब्ध नहीं कराने, तथ्य छुपाने की स्थिति में आयोग स्तर पर चयन निरस्त किया जाएगा।