मंडल सदस्यों के सभी पद भरे होने की िस्थति में 6 एकल पीठ, दो खंडपीठ, एक रेफरेंस व एक अलावा बैंच का गठन होता है। सदस्यों की कमी होने पर एक सदस्य को दो बैंच के प्रकरणों की सुनवाई करनी होती है। सदस्य प्रकरणों की सुनवाई 1.30 बजे तक करते हैं। रोजाना सात सौ से आठ सौ प्रकरण सूचीबद्ध होते हैं। इनमें से औसत सुनवाई 25 प्रतिशत हो पाती है। ऐसे में शेष करीब 75 प्रतिशत प्रकरणों में पेशियां ही बदलती हैं। इसके चलते पक्षकारों को फिर अगली तारीख का इंतजार करना होता है।
———————————————————————– स्वीकृत पद रिक्त पद मौजूदा सदस्यआईएएस कोटा 5 4 आर. डी. मीणा ————————————————— आरएएस कोटा 11 2 रामनिवास जाट, श्रवण बुनकर, भंवर सिंह सांदू, भवानी सिंह पालावत, राकेश कुमार शर्मा, महेन्द्र लोढ़ा, विष्णु गोयल, कमला अलारिया, सुरेन्द्र माहेश्वरी।
——————————————————– वकील कोटा2 1 सुरेन्द्र कुमार पुरोहित ————————————————————————- आरजेएस कोटा 2 0 गणेश कुमार, अविनाश चौधरी —————————————————————————— इनका कहना है… इस मुद्दे को लेकर कई बार मंडल प्रशासन व बार पदाधिकारियों के बीच बैठकें होती रही हैं। मंडल प्रशासन का कहना है कि पहले फाइनल बहस की जाए, जबकि वकील पहले एडमिशन की बहस करना चाहते हैंं। वकीलों के आग्रह पर बैंच में अब दोपहर 2 बजे तक सुनवाई होने लगी है। इसे लेकर मंडल अध्यक्ष ने भी सुझाव मांगे हैं।
– मनीष पांड्या, सचिव, राजस्व बार एसोसिएशन, अजमेर