इस पर मुख्य ब्लॉक चिकित्साधिकारी ने तुरन्त इसकी सूचना पंचायत समिति श्रीनगर के विकास अधिकारी शिवदान सिंह को दी। विकास अधिकारी ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी सूचना श्रीनगर थानाप्रभारी प्रभुदयाल वर्मा को दी। थानाप्रभारी ने दीवान रामप्रसाद, सिपाही देवेंद्र, स्वरूपाराम व वाहन चालक रामेश्वर को मामले की पड़ताल करने बीर ग्राम भेजा।
जहां दीवान रामप्रसाद ने सूचना देने वाले ताजू खां के साथ अन्य ग्रामीणों से इस बारे में जानकारी लेने पर अफवाह पूरी तरह से झूठी निकाली जहा किसी की भी इस वायरस से कोई मौत नही हुई थी। इस पर दीवान रामप्रसाद ने आरोपित ताजू के खिलाफ श्रीनगर थाने में धारा 144 और लॉक डाउन का उल्लंघन करने, झूठी अफवाह फैलाने और न्यूसेंस करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपित ताजू को धारा 151 में गिरफ्तार भी कर लिया है।