उन्होंने कहा कि नागरिकों को हेलमेट की खरीदी में होने वाली परेशानी और राज्य में पर्याप्त मात्रा में हेलमेट नहीं होने को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर तक दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर और पीयूसी नहीं होने पर कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 16 सितम्बर से राज्य में नए मोटर वाहन कानून के तहत ट्रैफिक नियमों का कड़े ढंग से अमल आरंभ कर दिया है। हालांकि तीन दिनों के भीतर ही राज्य सरकार को हेलमेट और पीयूसी को लेकर निर्णय बदलना पड़ा।