scriptBIG NEWS: अधिवक्ता बिना सर्वसम्मति के नहीं कर सकेंगे हड़ताल, शोक प्रस्ताव में भी दो बजे के बाद होगा कार्य बंद | Advocates will not be able to strike without consensus | Patrika News
आगरा

BIG NEWS: अधिवक्ता बिना सर्वसम्मति के नहीं कर सकेंगे हड़ताल, शोक प्रस्ताव में भी दो बजे के बाद होगा कार्य बंद

अधिकवक्ताओं की इस बड़ी मांग पर लगी जिलाधिकारी की मुहर

आगराAug 20, 2019 / 08:53 pm

धीरेंद्र यादव

आगरा। एडवोकेट वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की थी, कि वादकारियों को शीघ्र व शुलभ न्याय मिल सके, इसके लिए होने वाली बेवजह हड़ताल को रोका जाए। एसोसिएशन की इस मांग पर जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने गंभीरता से विचार करते हुए आदिश दिया है कि बिना किसी वजह के अब हड़ताल नहीं होगी। पत्रिका ने 17 अगस्त को ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
दिया था ज्ञापन
एडवोकेट वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा द्वारा ज्ञापन दिया था कि कलक्ट्रेट में आए दिन न्यायिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विभिन्न संगठन कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं, जिसके चलते हड़ताल हो जाती है। इससे वादकारियों को परेशानी होती है। किसी भी सूचना पर न्यायालयों के अधिकारीगण व कर्मचारी खुद ही कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे कलक्ट्रेट परिसर में असमंजस की स्थिति रहती है, वहीं न्यायिक कार्य करने वाले अधिवक्ताओं के सामने भी कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं। इसलिए किसी भी गंभीर प्रकरण पर संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाने तक सभी पीठासीन अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यायिक कार्य करने के लिए निर्देश करने का अनुरोध किया था।
जिलाधिकारी ने दिया ये आदेश
अधिवक्ताओं के इस ज्ञापन के बाद जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, कि अधिवकतओं द्वारा बेवजह के कारणों से कार्य से विरत रहने के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से किलए जाने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही शोक प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में दो बजे के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहा जा सकेगा। अपर जिलाधिकारी केपी सिंह ने इस आदेश को लेकर पत्र जारी कर दिया है।

Hindi News / Agra / BIG NEWS: अधिवक्ता बिना सर्वसम्मति के नहीं कर सकेंगे हड़ताल, शोक प्रस्ताव में भी दो बजे के बाद होगा कार्य बंद

ट्रेंडिंग वीडियो