निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने बताया कि बजट घोषणा में नगर पालिकाओं का गठन किया था। इनके चुनाव वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर वार्डों की संख्या एवं परिसीमांकन किया जाना है। हमीरगढ़ व रायपुर पालिका में 20-20 वार्ड प्रस्तावित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरगढ़ की आबादी 12,713 तथा रायपुर की 7,933 है। कलक्टर को पालिकाओं के प्रस्ताव तैयार सरकार को 9 अगस्त तक भेजना होगा। प्रत्येक वार्ड का परिसीमांकन सरकार से अनुमोदन जरूरी है। सरकार 26 अगस्त तक अनुमोदन करेगी। इसके बाद अधिसूचना जारी होगी।
कम-ज्यादा हो सकती जनसंख्या पालिका में वार्ड के लिए निर्धारित सीटों के अनुरूप होंगे। यह संभव नहीं है कि सभी वार्ड की जनसंख्या का अनुपात समान हों। इसके समायोजन के लिए आनुपातिक सीमा से जनसंख्या 10 प्रतिशत अधिक या 10 प्रतिशत कम हो सकती है।
दो वार्ड में न हो एक मकान वार्डों का गठन के दौरान ध्यान रखना होगा कि एक ही मकान दो वार्ड में भाजित न हो। बड़े शहरों में विधानसभा की सीमा को न तोड़ा जाए। दो विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का एक वार्ड न बनाया जाए।
एक एसडीओ के क्षेत्राधिकार में रहे वार्ड उपखण्ड अधिकारी, अति.जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार को भी ध्यान में रखते वार्ड का गठन इस प्रकार करना होगा कि संपूर्ण वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे। इसमें पीएचईडी, पीडल्यूडी एवं डिस्कॉम के अभियन्ताओं के क्षेत्राधिकार भी समानता रखनी होगी।वार्ड बनाते समय सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी क्षेत्र वार्ड में से ने छूटे। वार्ड लंबे एवं सड़कनुमा नहीं हो। किसी वार्ड में कोई पाकेट न बन जाए। वार्डों को पूर्ण रूप से पुलिस थाने की सीमा के साथ इस प्रकार बनाया जाए कि पूरा वार्ड एक थाने की सीमा में रहे।
आरक्षण का रखना होगा ध्यान वार्डों का संख्यांकन पालिका के उत्तर पश्चिमी कोने से एंटी-क्लॉकवाइज प्रारंभ करते हुए चक्रीय क्रम से किया जाएगा। वार्डों के आरक्षण, महिला आरक्षण आदि कार्य नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना होगा।