
पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति और रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (CJP) काजी फैज ईसा की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह,जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अजहर मिनल्लाह शामिल रहे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का बीते साल दुबई में देहांत हो गया था।
सुनवाई के दौरान मुशर्रफ केवल एक बार कोर्ट में हाजिर हुए थे। इसके बाद उनकी दुबई में मौत हो गई। उन्होंने अपने जीवनकाल में 10 साल तक देश की सेवा की और खुद को देशद्रोह के आरोपों से मुक्त कराने का दावा किया था। फरवरी 2023 में दुबई में हुई एक दुर्लभ बीमारी के कारण मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
Updated on:
10 Jan 2024 08:11 pm
Published on:
10 Jan 2024 08:10 pm
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