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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत के बाद फांसी की सजा बरकरार, देशद्रोह मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Pervez Musharraf: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा को बरकरार रखने का निर्णय लिया है।

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Pervez Musharraf

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति और रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (CJP) काजी फैज ईसा की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह,जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अजहर मिनल्लाह शामिल रहे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का बीते साल दुबई में देहांत हो गया था।

सुनवाई के दौरान मुशर्रफ केवल एक बार कोर्ट में हाजिर हुए थे। इसके बाद उनकी दुबई में मौत हो गई। उन्होंने अपने जीवनकाल में 10 साल तक देश की सेवा की और खुद को देशद्रोह के आरोपों से मुक्त कराने का दावा किया था। फरवरी 2023 में दुबई में हुई एक दुर्लभ बीमारी के कारण मुशर्रफ का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।