भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किसी विदेशी निर्वाचक को ईपीआईसी जारी नहीं किया जाता है और आपको अपना मूल पासपोर्ट दिखाने पर मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। याद दिलाने के संकेत ये हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में नामांकित नहीं किया जा सकता है, यानी जब आप एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकन करते हैं तो आपको एक घोषणा पत्र जमा करना होगा – कि आपने सामान्य मतदाता के रूप में नामांकन नहीं कराया है। यदि आप एक सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो आपको फॉर्म 6ए जमा करने के साथ अपना ईपीआईसी सरेंडर कर देना चाहिए जब आप भारत लौटेंगे तो आप अपने सामान्य निवास स्थान पर सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।