बार-बार बुलाने पर भी नहीं आए दरअसल, यह मामला मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है। मुरादाबाद जनपद के बिलारी में 11 नवंबर, 2016 को दहेज हत्या का मामला आया था। हरिराम सिंह ने अपनी पुत्री के ससुराल वालों पर दहेज न मिलने पर मार डालने का आरोप लगाया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ चक्रमणि त्रिपाठी ने की थी। यह मुकदमा मुरादाबाद की एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है। केस में सात गवाह पेश होकर गवाही दे चुके है। पर केस के विवेचक सीओ चक्रमणि त्रिपाठी को बार-बार बुलाने के लिए सम्मन भेजा गया। लेकिन वह नहीं आए।
11 अगस्त को अगली सुनवाई वर्तमान में चक्रमणि त्रिपाठी वाराणसी में एसीपी के पद पर तैनात हैं। गवाही न होने से केस लंबित हो रहा है। गवाही के लिए न आने के चलते मंगलवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वाराणसी में तैनात एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साथ ही अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने को कहा है। एडीजीसी मुनीश भटनागर के अनुसार वाराणसी के भेलूपुर सर्किल में तैनात एसीपी को बार-बार समन किए जाने के बावजूद उनकी गवाही नहीं हो पा रही। मंगलवार को अदालत ने आदेश की अवहेलना मानते हुए एनबीडब्लू जारी किए हैं। केस में अगली सुनवाई के अब 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।