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वाराणसी

ज्ञानवापी मामले में पांच केस की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को सौंपेगा विश्व वैदिक संघ

Gyanvapi case अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया और अहम मोड़ आ गया है। इस केस में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाएगा।
 

वाराणसीOct 29, 2022 / 04:27 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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Gyanvapi : ज्ञानवापी मामले में पांच केस की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को सौंपेगा विश्व वैदिक संघ

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक लम्बे समय से सुनवाई चल रही है। पर अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक नया और अहम मोड़ आ गया है। इस केस में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाएगा। विश्व वैदिक सनातन संघ ने यह फैसला लिया है कि, सीएम योगी को ज्ञानवापी मस्जिद के पांच केसों की पैरवी सौंपेगा। इसके लिए विश्व वैदिक सनातन संघ इन सभी मामलों की पैरवी का पावर ऑफ अटार्नी दिया जाएगा। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने शनिवार को यह जानकारी दी। और साथ में कहाकि, इस संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
15 नवंबर तक सभी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे – जितेंद्र सिंह विसेन

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पांच मुकदमों की पैरवी में शामिल करने की योजना बना ली थी। अब उसको मूर्तरूप दिया जा रहा है। हम सीएम योगी को इस केस की पैरवी की पावर आफ अटार्नी देने के लिए 15 नवंबर तक सभी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। और फिर इन पांचों मुकदमों की पावर ऑफ अटॉर्नी सीएम योगी को सौंप दी जाएगी।
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संघ लड़ रहा है पांच मुकदमे

विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से संबंधित लगभग सभी मुकदमे फाइल कर रखे थे। अब इनके पास पांच केस हैं। इसमें मां श्रृंगार गौरी केस, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के अलावा तीन अन्य मुकदमे हैं। माना जा रहा है कि विश्व वैदिक सनातन संघ सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री का इस पर क्या रुख रहता है।
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पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है जानें

पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी प्रक्रिया है। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को काम करने की अनुमति दी जाती है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में संपत्ति, चिकित्सा मामलों और वित्त का प्रबंधन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त कर सकता है।

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