पार्कों की संख्या सीमित
शहर में पार्कों की संख्या सीमित है। वहीं तमाम सार्वजनिक पार्कों की स्थिति बदहाल है। नगर निगम की ओर से उचित देखभाल न होने के कारण कही झूले टूटे हैं तो कही गंदगी पसरी है। इसी कारण लोग विश्वविद्यालय में टहलने आते हैं। यहां कोई शुल्क नहीं शहर में शहीद उद्यान (सिगरा), नेहरू पार्क (छावनी), शिवाला पार्क, गुलाब बाड़ी, रविदास पार्क, आजाद पार्क, आनंद पार्क, कंपनी गार्डेन सहित कई सार्वजनिक पार्क हैं।
शहर में पार्कों की संख्या सीमित है। वहीं तमाम सार्वजनिक पार्कों की स्थिति बदहाल है। नगर निगम की ओर से उचित देखभाल न होने के कारण कही झूले टूटे हैं तो कही गंदगी पसरी है। इसी कारण लोग विश्वविद्यालय में टहलने आते हैं। यहां कोई शुल्क नहीं शहर में शहीद उद्यान (सिगरा), नेहरू पार्क (छावनी), शिवाला पार्क, गुलाब बाड़ी, रविदास पार्क, आजाद पार्क, आनंद पार्क, कंपनी गार्डेन सहित कई सार्वजनिक पार्क हैं।
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वहीं शहीद उद्यान, कंपनी गार्डेन, सहित कुछ पार्क पूरी तरह से निशुल्क हैं। इसके अलावा विभिन्न कालोनियों में भी पार्क सुविधा है। सुबह आठ बजे खुलता है मूलगंध कुटी बौद्ध पार्क सारनाथ क्षेत्र में मार्निंग वाक के लिए सबसे उपयुक्त जगह मूलगंध कुटी बौद्ध पार्क है। इस पार्क में भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हालांकि यह पार्क आमजनों के लिए सुबह आठ बजे खुलता है। 250 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन
इसके लिए बाकायदा कार्ड जारी किया जाता है। वर्तमान में करीब 250 लोगों ने मार्निंग वाक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग मार्निंग वाक करने पहुंच जाते हैं। इसमें से कुछ लोग परिसर में गंदगी फैला कर चले जाते हैं।
इसके लिए बाकायदा कार्ड जारी किया जाता है। वर्तमान में करीब 250 लोगों ने मार्निंग वाक के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में लोग मार्निंग वाक करने पहुंच जाते हैं। इसमें से कुछ लोग परिसर में गंदगी फैला कर चले जाते हैं।
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कुछ लोग फूल भी तोड़ लेते हैं। सुरक्षाकर्मियों को रोकने-टोकने पर कई बार क्षेत्रीय लोगों से मारपीट भी हो चुकी है। इसे देखते हुए मार्निंग वाक के लिए पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की गई। चीफ प्राक्टर प्रो. दिनेश कुमार गर्ग ने बताया कि परिसर में मार्निंग वाक के लिए 250 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीकरण फार्म में नाम, पता, फोन नंबर, फोटो के अलावा आधार कार्ड की फोटो कापी भी संलग्न करना अनिवार्य होता है। पंजीकरण कराने वाले क्षेत्रीय लोगों को एक परिचय पत्र (अनुमति कार्ड) जारी किया जाता है।
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