संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूरी उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने इस आदेश पर कहा है कि कोविड के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क पहने, रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करना, स्टेशन परिसर व ट्रेन में थूकना, गंदगी फैलाने, जैसी स्थिति में जुर्माना वसूला जाएगा। यह सभी कृत्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की श्रेणी में ही माना जाएगा। ऐसे में रेलवे परिसर व ट्रेनों में प्रवेश करते समय सभी के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है। मास्क या फेस कवर न पहनने की स्थिति में 500 रुपये की राशि ली जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। पूरे सफर के दौरान मास्क पहन कर बैठना अनिवार्य है।
पान गुटखा खाकर थूकने पर भी जुर्माना परिसर व ट्रेन में स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए पान-गुटखा खाकर थूकने वालों पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। मसलन, पान-गुटखा खाकर किसी ने थूका तो उसके खिलाफ जुर्माना व विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश फिलहाल छह माह तक लागू रहेगा।