वाराणसी. 31 मार्च 2021 तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो इसके लिये आपको 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य बना दिय गया है। अगर आपने अपना पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2021 से पहले जरूर करा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रीय कर दिया जाएगा। निष्क्रीय पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने से बचने के लिये अभी आपके पास तीन महीने का समय है।
जहां किसी भी सरकारी योजना के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है, वहीं बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों के लिये पैन कार्ड भी बेहद आवश्यक है। सीबीडीटी भी आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिये पैन कार्ड और आधार लिंक करने को अनिवार्य बता चुका है। लेकिन घबराने की बात नहीं। अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिये दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। घर बैठे ऑनलाइन भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं।
इसके लिये आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें। इसके होमपेज पर लेफ्ट साइड में Quick Links सेक्शन में नीचे Link Adhaar के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आधार लिंक का पेज खुलेगा। आगे की प्रक्रिया बेहद आसान है। अगर आपने पहले से लिंक करा रखा है तो सबसे उपर लाल रंग के Click Here पर क्लिक कर इसे चेक कर सकते हैं।
आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो नीचे दिये गए पहले बाॅक्स में Pan Card Number दूसरे में Adhaar Card Numberऔर तीसरे में अपना नाम (जो आधार कार्ड में लिखा हो) दर्ज करना है। Captcha कोड भरकर Link Adhaar पर क्लिक कर दें। Visually Chalanged Users कैप्चा कोड के बजाय OTP का Option चुन सकते हैं। इसके बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा, जिसका मैसेज डिस्प्ले करने लगेगा।