17 जनवरी के फैसले में पूजा का कोई जिक्र नहीं: अंजुमन इंतजामिया के वकील
बीते दिन वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई के दौरान हिन्दू वादी शैलेंद्र व्यास ने इस मामले में नियमित पूजा पाठ की मांग की। इसके जवाब में अंजुमन इंतजामिया के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 17 जनवरी के फैसले में कोर्ट ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया है। उसमें पूजा-पाठ के अधिकार की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए वाद को निस्तारित मानते हुए खारिज किया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बीते दिन वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई के दौरान हिन्दू वादी शैलेंद्र व्यास ने इस मामले में नियमित पूजा पाठ की मांग की। इसके जवाब में अंजुमन इंतजामिया के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 17 जनवरी के फैसले में कोर्ट ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया है। उसमें पूजा-पाठ के अधिकार की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए वाद को निस्तारित मानते हुए खारिज किया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।