वहीं, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने ASI सर्वे का सुनाया था फैसला
बता दें कि गुरुवार दोपहर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों की ASI सर्वे का आदेश दिया था। दरअसल पिछले दिनों वाराणसी जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे का आदेश दिया था। 4 अगस्त तक ASI टीम को वाराणसी जिला कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी थी।
जिला कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को ASI की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जानने को कहा। इसके बाद मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची। इसी पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है।