सर्वे टीम में यह शामिल कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र, उनके साथ दो सहयोगी कोर्ट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग, डीजीसी सिविल, जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर समेत कुल 52 लोग शामिल थे। टीम के मोबाइल बाहर ही जमा करा लिए गए।
यह भी पढ़े – यहां मंदिर के पत्थरों से टपकती बूंदें बताती हैं मानसून की भविष्यवाणी, कभी नहीं होती है गलत अंदर घुसने से पहले वजू किया तहखाने के कमरे गंदे पड़े थे। तालों में जंग लगा था। इसलिए ताला तोडऩे के लिए कारीगर बुलाए गए। तहखाना की सफाई की गयी। तहखाने में घुसने पहले वजू किया गया। जूते चप्पल उताकर टीम तहखाने में घुसी। टॉर्च और हैलोजन लाइट से सर्वे किया गया। तहखाने में कुल 5 कमरे मिले जिसमें एक पर दरवाजा नहीं था।
अंदर क्या मिला, किसी ने कुछ नहीं बताया ज्ञानवापी परिसर से बाहर आने के बाद कोर्ट कमिश्नर और अन्य अधिवक्ताओं ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला। यह भी पढ़े – गर्मियों से इंसान ही नहीं मछलियों में भी बढ़ा गया तनाव, रिपोर्ट जानकर हो जाएंगे हैरान
चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। एक किलोमीटर के दायरे में करीब 1500 से ज्यादा पुलिस-पीएसी के जवान तैनात थे। ज्ञानवापी मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानों को बंद करा दिया गया था। सर्वे दोपहर 12 बजे तक चला। रिपोर्ट 17 मई को अदालत के सामने पेश की जाएगी।
हिंदू पक्ष ने दावा- तहखानों में मिले मूर्तियों के भग्नावशेष सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं। तहखानों में मूर्तियों के भग्नावशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि तहखाने में शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी थी। लिंगायत समाज में काशी में ***** दान का प्रचलन है, तहखाने में उस परम्परा के टूटे ***** मिले हैं।
यह भी पढ़े – क्या है टैमटो फ्लू, जानिए इसके लक्षण, मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों ने पहले से ही जारी किया अलर्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की एक अदालत द्वारा किए गए सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वेक्षण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया था।
बेंच ने निर्देश दिया, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी द्वारा उल्लेख किए जाने पर, हम रजिस्ट्री को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करे।