18 साल पुराने मामले में हुई सजा एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मिर्जापुर जिले के चील्ह ब्लॉक के सेमरा गांव के रहने वाले पूर्व विधायक उदयभान सिंह को विशेष न्यायधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि यह विनीत सिंह के गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसमें इसके साथ संतोष उर्फ किट्टू और प्रदीप उर्फ सीओ शामिल थे और इनके खिलाफ कोई भी बयान देने से कतराता था जिस वजह से फैसला आने में 18 साल का समय लगा।
सेंट्रल जेल में अन्नू त्रिपाठी की हत्या में आया था नाम विनीत सिंह और उदयभान की साजिश से सेन्ट्रल जेल में बंद कुख्यात अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू की हटाया कर दी गई थी। इसके पहले भी पेशी से नैनी जेल जाते समय भी अन्नू पर हमला हुआ था। इसमें सरकारी चालक की मौत हो गई थी। इसके अलावा भदोही के गोपगंज में हुए तिहरे हत्याकांड को भी इस गैंगचार्ट में शामिल किया गया था।
दोषी करार होते ही बोला, बूढ़ा हूं कम सजा मिले गैंगस्टर के इस मुकदमे में उदयभान सिंह का बयान 10 अगस्त 2023 को दर्ज कराया गया था। तब उसने कहा था कि राजनीतिक विद्वेश में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं निर्दोष हूं। मगर, बुधवार को अदालत में दोषी करार होते ही वह गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैं पहले ही 10 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुका हूं। बूढ़ा हूं और घर का इकलौता कमाऊ सदस्य हूं। मुझे कम से कम सजा मिले।