वाराणसी

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से 31,313 लोगों को मिलेगी नागरिकता

अधिनियम में नागरिकता छीनने की नहीं लिखी बात, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान में हुआ संगोष्ठी का आयोजन

वाराणसीJan 10, 2020 / 07:55 pm

Devesh Singh

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith

वाराणसी. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिन्दी पत्रकारिता संस्थान व आजाद-आशा की एक किरण के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को केन्द्रीय पुस्तकालय के समिति कक्ष में मीडिया की भूमिका और नागरिकता संशोधन कानून विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। काशी विद्यापीठ के वीसी प्रो.टीएन सिंह ने कहा कि इस अध्यादेश से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। दूसरे देश से आये व पहले से रह रहे 31,313 लोगों को नागरिकता मिल सकती है।
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उन्होंने कहा कि देश के कुछ विश्वविद्यालय में इस अध्यादेश को लेकर विरोध हो रहा है जो सही नहीं है। मीडिया को अनावश्यक विरोध को नजर अंदाज करना चाहिए। लोगों को कानून की सही जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। राजेन्द्र पांडेय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है वह बिल्कुल सही है। कुछ लोग अधिनियम को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। बीजेपी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेशचन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के नागरिकों के साथ देश में भेद-भाव नहीं किया जाता है। जो लोग वर्ष 2014 के बाद भारत में शरणार्थी के रुप में आये हैं उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह अधिनियम की जानकारी ले और फिर सभी को जागरूक करे। आजाद संस्था के संरक्षक प्रो.श्रद्धानंद ने कहा कि शिक्षा आचरण का केन्द्र है। विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को देश के बारे में सोचना चाहिए। पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रो.ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देश हित में है। नागरिकता अधिनियम 1955 में बना हुआ है इसमे 18 धारायें है, जिसमे चार बार संशोधन हो चुका है। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया था लेकिन अब कुछ लोग अधिनियम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। अतिथियो का स्वागत डा.रवीन्द्र पाठक, विषय स्थापना संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अखिल आनंद, संचालन प्रवीण वर्मा व धन्यवाद ज्ञापन कर्नल श्रीगोविन्द सिंह ने किया। इस अवसर पर श्रीराम तिवारी, डा.जिनेश कुमार, डा.हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, मोहम्मद जावेद, विनय कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।
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