वाराणसी

ज्ञानवापी के बाद उठा बिंदु माधव मंदिर और धरहरा मस्जिद का मसला, सिविल जज जूनियर डिवीजन अदालत में केस दर्ज, सुनवाई 4 जुलाई को

ज्ञानवापी परिसर विवाद के बाद अब मंगलवार को पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर का मसले से संबंधित एक याचिका सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में प्रकीर्ण वाद के रूप में दायर किया गया। ये मुकदमा राजेंद्र प्रसाद वगैरह की ओर से दायर किया गया है। मांग की गई है कि मंदिर में कोई भी पूजन-अर्चन में किसी तरह का व्यवधान पैदा न करे।

वाराणसीJun 02, 2022 / 10:37 am

Ajay Chaturvedi

काशी के पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर-धरहरा मस्जिद

वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर का विवाद में अभी मुकदमें की पोषणीयता पर ही बहस पूरी नही हुई थी कि अब पंचगंगा घाट स्थित बिंदु माधव मंदिर से संबंधित एक वाद प्रकीर्ण वाद के रूप में सिवल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट में दायर किया गया है। अतुल कुल वगैरह की ओर से दायर याचिका में प्रार्थना की गई है कि मुकदमे के दौरान प्रतिवादी गण को निषिद्ध किया जाए।
बिंदु माधव मंदिर में प्रतिवादी को निषिद्ध करने की प्रार्थना

याचिकाकर्ता का कहना है कि पंचगंगा घाट स्थित प्राचीन बिंदु माधव मंदिर जो धरहरा मस्जिद के नाम से जाना जाता है में वादीगण व हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को पूजा-अर्चना की इजाजत दी जाए। साथ ही आवेदन में कहा गया है कि प्रतिवादीगण व उनके संप्रदाय से जुड़े लोग किसी तरह का व्यवधान न डालें। न ही धार्मिक उन्माद पैदा करें। वादीगण अथवा उनके धर्म सेजुड़े लोगों द्वारा किए जा रहे धार्मिक कार्यों में अशांति न पैदा करें। न ही बिंदु माधव स्थल पर अनाधिकृत रूप से नमाज पढ़ें, उनके मुगलीय धार्मिक कार्य करने से निषिद्ध किया जाए।
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बिंदु माधव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के साथ ही तोड़ा गया था
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि बिंदु माधव मंदिर तब तोड़ा गया था जब काशी विश्वनाथ मंदिर टूटा थ। इस मामले में अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह, शशिकांत यादव, श्रीपति मिश्र, हरिकेश, राकेश पाण्डेय ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में,प्रकीर्ण वाद दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि तय क दी है।
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