– दुकानें, मॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। मास्क व सेनिटेशन का उपयोग शामिल हो। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाली किसी भी दुकान अथवा मॉल को सील कर दिया जाएगा। – सभी दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना, ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
– यदि किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा।
– किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित होगा।
– यदि किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा।
– किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित होगा।
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– सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट, रेस्तरां, बारात घर, बैंक्वेट आदि पर लागू कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा।
– रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान न खुली रहे।
– मंदिरों में भक्त, आरती के लिए घाट आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता इसकी जिम्मेदारी तय करें।
– आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें व बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
– जनपद के निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी से की जाए।
– सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट, रेस्तरां, बारात घर, बैंक्वेट आदि पर लागू कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा।
– रात 9 बजे के बाद कोई भी दुकान न खुली रहे।
– मंदिरों में भक्त, आरती के लिए घाट आदि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता इसकी जिम्मेदारी तय करें।
– आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें व बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित किए जाएंगे।
– जनपद के निजी चिकित्सालयों में मरीजों को बैठाने की व्यवस्था शारीरिक दूरी से की जाए।
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– जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा आदि वाहनों के चालकों व उसमें बैठे सवारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा। उल्लंघन करने पर वाहन सीज किए जाएंगे।
– जनपद में ऑटो तथा ई-रिक्शा आदि वाहनों के चालकों व उसमें बैठे सवारियों को अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जायेगा। उल्लंघन करने पर वाहन सीज किए जाएंगे।
– पंचायत निर्वाचन प्रकिया में मास्क व शारीरिक दूरी पालन ना करने वाले व्यक्ति को विकास खण्ड व मतगणना स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। – सरकारी कार्यालयों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। पालन न करने वाले को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।