याची (ट्रांसजेंडर महिला) और उसके पति (पुरुष) ने दिसंबर 2000 में महावीर मंदिर अर्दली बाजार, वाराणसी में हिंदू रीति से शादी की। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। बच्चे को गोद लेने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने उप-निबंधक वाराणसी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया। उनकी शादी को पंजीकृत नहीं किया गया क्योंकि याची ट्रांसजेंडर महिला है। इसलिए उन्हें सब-निबंधक को अपनी शादी को पंजीकृत करने का निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ताकि वे एक बच्चे को गोद ले सकें।
यह भी पढ़ें